एक नज़र में
- दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नोरा फतेही को 2 नवंबर को पेश होने का निर्देश दिया है।
- नोरा को आरोपी नहीं बल्कि अभियोजन पक्ष की गवाह के तौर पर बुलाया गया है।
- यह मामला सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री नोरा फतेही को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें आगामी 2 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय की तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट के आधार पर उन्हें इस मामले में सरकारी गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है।
जांच एजेंसियों के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर की पत्नी से करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप है। नोरा फतेही पर इन्हीं ठगी के पैसों से महंगे गिफ्ट्स लेने का आरोप रहा है। पूछताछ के दौरान नोरा ने महंगे सामान और लग्जरी गाड़ी मिलने की बात स्वीकार की थी, हालांकि उन्होंने किसी भी गलत काम में शामिल होने से इनकार करते हुए खुद को पीड़ित बताया है।
इस मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का नाम भी सामने आया था, जिन पर सुकेश द्वारा करोड़ों रुपए के कीमती गिफ्ट्स लेने का आरोप है। यह पूरा रंगदारी नेटवर्क साल 2020-21 के दौरान दिल्ली की जेल से संचालित किया गया था।
खबर का संदर्भ
यह मामला वित्तीय धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियां और अदालतें विभिन्न बॉलीवुड हस्तियों की संलिप्तता और बयानों की जांच कर रही हैं। कानूनी प्रक्रिया के तहत गवाह के रूप में पेश होने के निर्देश दिए गए हैं।
EXPLAINED
आपके सवाल, सीधे जवाब
01. नोरा फतेही को कोर्ट में कब पेश होना है?
नोरा फतेही को 2 नवंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।
02. नोरा को किस रूप में बुलाया गया है?
उन्हें अभियोजन पक्ष की गवाह के रूप में अदालत में बुलाया गया है।