सुप्रीम कोर्ट का फैसला: धर्मांतरण पर अनुसूचित जाति के दर्जे का प्रभाव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं रहेगा। यह निर्णय सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और संविधान की भावना को ध्यान में रखकर द
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं रहेगा। यह निर्णय सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय एकता और संविधान की भावना को ध्यान में रखकर द
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि धर्म परिवर्तन करने पर अनुसूचित जाति के लोगों को SC/ST दर्जे के लाभ नहीं मिलेंगे। यह निर्णय सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता को