दिल्ली न्यायालय का महत्वपूर्ण निर्णय: अवैध प्रवासी को अनिश्चितकाल जेल में नहीं र… Delhi Court Indefinite Detention Ruling
दिल्ली की साकेत जिला न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी बिलाल हुसैन की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौरव गुप्ता ने दिल्ली पुलिस की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि केवल ‘अवैध अप्रवासी’ होना किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक हिरासत में रखने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। अदालत ने पाया कि आरोपी ने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है और न ही जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया है। बिलाल हुसैन पर अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और फर्जी भारतीय पहचान पत्र प्राप्त करने का आरोप है। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष को नए सबूत सामने आने पर दोबारा आवेदन करने की छूट दी है, लेकिन वर्तमान में जमानत बरकरार रखी है।
