एक नज़र में
- उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों के लिए 30 दिन के बोनस को दी मंजूरी
- नियमित कर्मचारियों को अधिकतम लगभग 6,908 रुपये तक का मिलेगा लाभ
- दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिकतम लगभग 1,184 रुपये मिलेंगे
उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने दीपावली के अवसर पर राज्य के कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन का उत्पादकता असंबद्ध बोनस देने की स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से राज्य के अराजपत्रित कर्मचारियों को अधिकतम लगभग 6,908 रुपये तक का बोनस प्राप्त होगा।
यह बोनस समूह 'ग' और 'घ' के कर्मचारियों के साथ-साथ समूह 'ख' के उन अराजपत्रित कर्मचारियों को भी मिलेगा जिनका ग्रेड वेतन 4,800 रुपये तक है। इसके अलावा, कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बोनस की गणना 1,200 रुपये की मासिक सीमा के आधार पर की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम लगभग 1,184 रुपये मिलेंगे। शासनादेश के अनुसार, बोनस का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों का 31 मार्च 2026 तक सेवा में होना और कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी करना आवश्यक है।
खबर का संदर्भ
यह निर्णय उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के कर्मचारियों के कल्याण और दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के नियमित और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
EXPLAINED
आपके सवाल, सीधे जवाब
01. किसे मिलेगा 30 दिन का बोनस?
समूह 'ग', 'घ' और पात्र 'ख' के अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यप्रभारित और निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को यह बोनस मिलेगा।
02. बोनस की अधिकतम राशि कितनी होगी?
पात्र नियमित कर्मचारियों को अधिकतम लगभग 6,908 रुपये और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को अधिकतम लगभग 1,184 रुपये मिलेंगे।