CCTV अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का पुलिस थानों पर बड़ा फैसला, 26 सितंबर को आदेश Supreme Court Mandates Cctv Police Stations
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CCTV अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट का पुलिस थानों पर बड़ा फैसला, 26 सितंबर को आदेश Supreme Court Mandates Cctv Police Stations
साधनान्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरों की अनिवार्यता पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाने की तैयारी कर ली है।
सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि थानों में सीसीटीवी कैमरों की कमी से निगरानी में गंभीर चुनौतियाँ आ रही हैं।
कोर्ट ने राजस्थान से जुड़ी दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए यह सुनवाई की।
इस मामले में अंतिम फैसला 26 सितंबर को आने वाला है।
बेंच अपने आदेश में पुलिस स्टेशनों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार को निर्देश दे सकती है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़ा है।
उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में अधिकारी थाने में कैमरे बंद कर सकते हैं, इसलिए एक ऐसा कंट्रोल रूम आवश्यक है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम हो।
जस्टिस संदीप मेहता ने आगे कहा कि पुलिस थानों की जाँच निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए प्राइवेट एजेंसी से भी करवाई जानी चाहिए।
कोर्ट ने आईआईटी संस्थानों को ऐसे सिस्टम विकसित करने का सुझाव दिया जिससे हर सीसीटीवी फीड की निगरानी एआई आधारित हो सके, मानवीय निगरानी से मुक्त।
यह कदम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और जनता में विश्वास बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
देश भर के पुलिस थानों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सरकार को इस फैसले पर तुरंत अमल करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
- सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: पुलिस थानों में CCTV कैमरे अनिवार्य।
- 26 सितंबर को आएगा आदेश, केंद्र व राज्य सरकारों को निर्देश जारी होंगे।
- AI आधारित निगरानी प्रणाली पर जोर, मानवीय हस्तक्षेप कम करने पर ज़ोर।
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Posted on 16 September 2025 | Visit साधनान्यूज़.com for more stories.
