दिल्ली कोर्ट का अहम फैसला: पुलिसकर्मी पर गोली चलाने के प्रयास के आरोपी प्रभु कुम… Delhi Court Policeman Shooting Verdict
दिल्ली की एक अदालत ने 2018 के बहुचर्चित मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने प्रभु कुमार नामक व्यक्ति को एक पुलिसकर्मी पर गोली चलाने के प्रयास सहित कई गंभीर आरोपों से बरी कर दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को “संदेह से परे” साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा। यह मामला द्वारका में एक पुलिस पिकेट पर घटित हुआ था, जहां प्रभु कुमार पर पुलिसकर्मियों से अभद्रता करने, एक कांस्टेबल को चोट पहुंचाने और लाइसेंसी पिस्तौल तानने का आरोप था। अदालत ने अभियोजन के सबूतों में कई गंभीर कमियां पाईं, जिसके चलते आरोपी को संदेह का लाभ मिला। यह फैसला आपराधिक न्याय प्रणाली में पुख्ता सबूतों के महत्व को दर्शाता है।
