आयकर रिटर्न: 15 सितंबर अंतिम तिथि! जुर्माना से बचने के लिए तुरंत करें फाइलिंग Itr Deadline Extended To September Fifteen

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आयकर रिटर्न: 15 सितंबर अंतिम तिथि! जुर्माना से बचने के लिए तुरंत करें फाइलिंग Itr Deadline Extended To September Fifteen
साधनान्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा 15 सितंबर तक बढ़ा दी है।
यह विस्तार ITR फॉर्म में हुए महत्वपूर्ण बदलावों, सिस्टम अपग्रेड और TDS क्रेडिट रिफ्लेक्शन में आ रही तकनीकी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है।
लगभग 3 करोड़ करदाताओं ने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना ITR फाइल नहीं किया है, जिससे वित्तीय निवेश और उद्योग जगत पर असर पड़ सकता है।
सरकार ने यह कदम करदाताओं को अधिक समय देने और एक सहज फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उठाया है।
हालांकि, 15 सितंबर के बाद ITR दाखिल करने पर भारी जुर्माना लगेगा, इसलिए सभी करदाताओं को तुरंत आवेदन करने की सलाह दी जाती है।
यह समय निवेशकों के लिए अपने वित्तीय लेनदेन की समीक्षा करने और शेयर मार्केट में निवेश के प्रभाव का आकलन करने का भी एक अवसर है।
इससे वित्तीय बाजारों में स्थिरता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
समय पर ITR फाइलिंग न केवल जुर्माने से बचाती है बल्कि वित्तीय पारदर्शिता और मार्केट में विश्वास को भी बढ़ावा देती है, जिससे उद्योग और निवेश को लाभ होता है।
इससे व्यापारिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीद है।
15 सितंबर की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए, सभी करदाताओं से अपील है कि वे जल्द से जल्द अपना ITR दाखिल करें और जुर्माने से बचें।
- ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर।
- देरी से फाइलिंग पर लगेगा भारी जुर्माना।
- 3 करोड़ से अधिक करदाता अभी तक ITR फाइल नहीं कर पाए हैं।
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Posted on 06 September 2025 | Stay updated with साधनान्यूज़.com for more news.