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PM e-Drive Policy: ई-स्कूटर, ई-रिक्शा सब्सिडी नियमों में बड़ा बदलाव

उद्योग
📅 29 मार्च 2026 | SadhnaNEWS Desk

PM e-Drive Policy: ई-स्कूटर, ई-रिक्शा सब्सिडी नियमों में बड़ा बदलाव - SadhnaNEWS Hindi News


🔑 मुख्य बातें

  • सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना में ई-स्कूटर और ई-रिक्शा सब्सिडी नियमों में बदलाव किया है।
  • 31 जुलाई, 2026 तक पंजीकृत दोपहिया वाहन और 31 मार्च, 2028 तक पंजीकृत तीनपहिया वाहन ही प्रोत्साहन के पात्र होंगे।
  • इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अधिकतम कीमत 1.5 लाख और तिपहिया वाहनों के लिए 2.5 लाख रुपये तय की गई है।

नई दिल्ली: सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम ई-ड्राइव योजना में बड़ा बदलाव किया है। ई-स्कूटर और ई-रिक्शा पर सब्सिडी के नियमों में संशोधन किया गया है, जिसमें नई समयसीमा और अधिकतम वाहनों की संख्या तय की गई है। यह बदलाव उद्योग जगत और उपभोक्ताओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका सीधा असर इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर पड़ेगा।

केंद्र सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये की पीएम ई-ड्राइव (पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट) दिशानिर्देशों में संशोधन किया है। नए नियमों के अनुसार, 31 जुलाई, 2026 तक पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन और 31 मार्च, 2028 तक पंजीकृत इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहन (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) ही योजना के तहत प्रोत्साहन पाने के पात्र होंगे। इसका मतलब है कि इन तिथियों के बाद पंजीकृत वाहनों को सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा।

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाने के लिए अधिकतम ‘शोरूम’ कीमत 1.5 लाख रुपये और इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) के लिए 2.5 लाख रुपये तक सीमित है। यह सीमा इसलिए तय की गई है ताकि सब्सिडी का लाभ सही लाभार्थियों तक पहुंचे और योजना का दुरुपयोग न हो। इस बदलाव से मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों पर भी असर देखने को मिल सकता है।

पीएम ई-ड्राइव योजना एक सीमित निधि वाली योजना है। इस योजना के तहत कुल भुगतान 10,900 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय तक सीमित रहेगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि यदि योजना या इसके संबंधित उप-घटकों के लिए धनराशि योजना की अंतिम तिथि, यानी 31 मार्च 2028 से पहले समाप्त हो जाती है, तो योजना या इसके संबंधित उप-घटकों को तदनुसार बंद कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आगे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंजीकृत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 होगी और पंजीकृत इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च, 2028 होगी। योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 24,79,120 और ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट के लिए 39,034 वाहनों को ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह संख्या सीमित है, इसलिए उपभोक्ताओं को जल्द से जल्द अपने वाहनों का पंजीकरण कराना होगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह योजना सीमित समय के लिए है और सीमित संख्या में वाहनों के लिए ही उपलब्ध है। इसलिए, जो लोग इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द पंजीकरण करा लेना चाहिए ताकि वे सब्सिडी का लाभ उठा सकें। इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है।

इन बदलावों का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उद्योग को और अधिक व्यवस्थित और लक्षित बनाना है। सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है, जो निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित करेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि मार्केट और शेयर बाजार इस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं।

🔍 खबर का विश्लेषण

यह खबर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। सरकार ने सब्सिडी की समयसीमा और वाहनों की संख्या को सीमित करके योजना को और अधिक लक्षित बनाने का प्रयास किया है। इससे उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कंपनियों को बेहतर और किफायती वाहन बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही, उपभोक्ताओं को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होगा। यह देखना होगा कि मार्केट इस पर कैसी प्रतिक्रिया देता है।

❓ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

❓ पीएम ई-ड्राइव योजना क्या है?

पीएम ई-ड्राइव योजना भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसके तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान की जाती है ताकि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हों।

❓ ई-स्कूटर और ई-रिक्शा के लिए सब्सिडी की अंतिम तिथि क्या है?

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (ई-स्कूटर) के लिए सब्सिडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2026 है, जबकि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) के लिए यह तिथि 31 मार्च, 2028 है। इन तिथियों के बाद पंजीकृत वाहनों को सब्सिडी नहीं मिलेगी।

❓ सब्सिडी के लिए वाहनों की अधिकतम शोरूम कीमत क्या है?

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए अधिकतम शोरूम कीमत 1.5 लाख रुपये है, जबकि इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों (ई-रिक्शा और ई-कार्ट) के लिए यह सीमा 2.5 लाख रुपये तक सीमित है।

❓ इस योजना के तहत कितने वाहनों को सब्सिडी दी जाएगी?

पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए 24,79,120 और ई-रिक्शा एवं ई-कार्ट के लिए 39,034 वाहनों को ही प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह संख्या सीमित है, इसलिए जल्द पंजीकरण कराना आवश्यक है।

❓ यदि योजना की धनराशि समाप्त हो जाती है तो क्या होगा?

भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार, यदि योजना या इसके उप-घटकों के लिए धनराशि 31 मार्च, 2028 से पहले समाप्त हो जाती है, तो योजना या संबंधित घटक बंद कर दिए जाएंगे और आगे कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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Source: Agency Inputs
 |  Published: 29 मार्च 2026

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