राष्ट्रीय बहस: आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी, दिल्ली के निय… Supreme Court Concerns Delhi Dogs
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राष्ट्रीय बहस: आवारा कुत्तों पर सर्वोच्च न्यायालय की सख्त टिप्पणी, दिल्ली के निय… Supreme Court Concerns Delhi Dogs
साधनान्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में आवारा कुत्तों के प्रबंधन संबंधी नियमों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने गहरी चिंता व्यक्त की है, जहाँ अगली सुनवाई 7 जनवरी को तय की गई है।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए सख्त टिप्पणी की है, विशेषकर ‘मानवता’ के पहलू पर, जब याचिकाकर्ताओं ने यह मुद्दा उठाया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) आवारा कुत्तों को बिना पर्याप्त आश्रय के सड़कों से हटा सकता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबल ने पीठ के समक्ष बताया कि तीन न्यायाधीशों की पीठ के सामने निर्धारित यह मामला रद्द हो गया था, जिसके बाद उन्होंने सुनवाई की नई तारीख जल्द तय करने का आग्रह किया।
सिबल ने जोर दिया कि इस बीच MCD ने कुछ ऐसे नियम बना लिए हैं जो पूरी तरह से विरोधाभासी हैं और दिसंबर में इन्हें लागू किया जा सकता है।
उन्होंने आशंका व्यक्त की कि यदि ये नियम लागू होते हैं, तो बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को उनके पास आश्रय न होने के बावजूद सड़कों से हटाया जा सकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने मानवीयता को लेकर अपनी चिंता स्पष्ट करते हुए इस पर गंभीरता से विचार करने का संकेत दिया है।
यह एक ऐसा मुद्दा है जो पूरे **भारत** में पशु कल्याण संगठनों और नागरिकों के लिए चिंता का विषय बन गया है, और **राष्ट्रीय** स्तर पर पशु अधिकारों की बहस को गहरा करता है।
यह मामला केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि **देश** के अन्य हिस्सों में भी आवारा पशुओं के प्रबंधन को लेकर **सरकार** की नीतियों और मानवीय दृष्टिकोण पर सवाल उठाता है।
न्यायालय का यह रुख **राष्ट्रीय** पशु कल्याण नीतियों के भविष्य को आकार दे सकता है और शहरी प्रबंधन में पशु अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
यह मामला देश में पशु अधिकारों और शहरी प्रशासन के बीच संतुलन की एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ता है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं।
- सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर सख्त टिप्पणी की।
- दिल्ली नगर निगम के नियमों पर विरोधाभास की चिंता जताई गई।
- 7 जनवरी को ‘मानवीयता’ के पहलू पर होगी अहम सुनवाई।
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Posted on 19 December 2025 | Stay updated with साधनान्यूज़.com for more news.
