केजरीवाल आवास: केंद्र पर दिल्ली HC की फटकार, क्या है मामला? राष्ट्रीय Court Criticizes Center Kejriwal Housing Delay
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केजरीवाल आवास: केंद्र पर दिल्ली HC की फटकार, क्या है मामला? राष्ट्रीय Court Criticizes Center Kejriwal Housing Delay
साधनान्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सरकारी आवास आवंटित करने में देरी को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है।
न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार का रुख निष्पक्ष होना चाहिए और आवास आवंटन में पक्षपात नहीं किया जा सकता।
न्यायालय ने केंद्र सरकार को 18 सितंबर तक आवासीय पूल और वर्तमान प्रतीक्षा सूची से संबंधित नीति का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
यह आदेश आम आदमी पार्टी (आप) की उस याचिका पर दिया गया है जिसमें केजरीवाल को दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित करने की मांग की गई थी।
आप की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने अदालत को बताया कि सरकार के वकील ने पहले 35, लोधी एस्टेट स्थित बंगले को केजरीवाल को आवंटित करने के प्रस्ताव पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा था, लेकिन बाद में यह बंगला किसी और को आवंटित कर दिया गया।
यह बंगला बसपा प्रमुख मायावती ने इस साल मई में खाली किया था।
मेहरा ने आगे बताया कि बाद में केंद्र सरकार के वकील ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) की अनुपलब्धता का बहाना बनाया।
इस मामले में, उच्च न्यायालय ने भारत सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं और आवास आवंटन में पारदर्शिता की आवश्यकता पर जोर दिया है।
यह मामला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सरकार की नीतियों और प्रशासन पर बहस को और तेज कर सकता है और सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।
इससे देश भर में आवास नीतियों और उनके कार्यान्वयन पर भी बहस छिड़ सकती है।
- दिल्ली HC ने केंद्र सरकार की खिंचाई की
- केजरीवाल को आवास आवंटन में देरी पर सवाल
- 18 सितंबर तक नीति विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश
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Posted on 17 September 2025 | Follow साधनान्यूज़.com for the latest updates.
